श्रीमती रेवा रानी बाल पर लगाए थे,, फर्जी रूप से नौकरी करने का आरोप..
जांच में मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी ने पाए,, सभी दस्तावेज सही,,
सूरजपुर – सारा मामला जिले के संजय नगर का है, जहां श्रीमती रेवा रानी बाल पर शिकायतकर्ता संजय साहा ने लिखित में आरोप लगाया था कि,,,
(1) श्रीमति रेवा रानी बाल के हायर सेकेण्डरी की अंक सूची में संस्था प्रमुख के सील के उपर संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर नहीं है एवं जन्म तिथी के कालम में ओभर राईटिंग कर 8 Feb 1963 लिखा हुआ है।
(2) 8 वीं की अंक सूची में इनका नाम रेवा रानी बाल है जब कि 11 वी की अंकसूची में कु० रेवा बाल है।
(3) इनकी सर्विस बुक में इनकी जाति हिन्दू (नमोसूद्र) उसके आगे SC लिखा है, जिससे प्रतीत होता है कि इन्होंने अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ लिया है।
(4) श्रीमति रेवा रानी बाल पति तपन लशकर के द्वारा रविन्द्र नगर निवासी सिदान भण्डल की मृत्यु पश्चात् उनकी जमीन अपने नाम नामान्तरण करा लिया है एवं अपने पिता का नाम सिदाम मण्डल बता कर सह खातेदार के रूप में सफल हो गई है।
श्रीमती रेवा रानी बाल (LHV) ने अपने उपर लगे सभी आरोपों का बिन्दुवार लिखित बयान दिया है एवं साक्ष्य टीम के समक्ष प्रस्तुत किया है। सभी प्रस्तुत साक्ष्य की फोटोकॉपी संलग्न है।
1- श्रीमती रेवा रानी बाल (LHV) द्वारा हायर सेकेन्डरी स्कूल की अंक सूची की मूल प्रति प्रस्तुत की गई इसमें जन्म तिथी में कोई ओभर सइटिंग नहीं है।
2- आठवीं की अंक सूची में इनका नाम कु० रेवा रानी बाल है। एवं 11वीं की अंक सूची में कु० रेवा बाल है। दोनों अंक सूचियों में पिता का नाम एवं जन्म तिथी एक ही है।
- इन्होंने कभी भी किसी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं लिया है। इनकी प्रथम नियुक्ति ए.एन.एम. (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अम्बिकापुर जिला सरगुजा म०प्र० के आदेश क्र०/१/स्था. /सेल-१/८६/नर्सिंग/अम्बिकापुर दिनांक १६.०६.८६ एवं (संचालक स्वास्थ्य सेवायें म०प्र० भोपाल के पृ०क्रमांक /6/ नर्सिंग/प्रशिक्षण/मई/१७१५ भोपाल दिनांक ३०.०४.१९८६ आदेश से हुआ है के माध्यम से अनारक्षित श्रेणी में हुआ है। आदेश की छायाप्रति संलग्न
- एल.एच.व्ही. के पद पर इनकी पदोन्नति संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, बिलासपुर संभाग बिलासपुर म०प्र० के आदेश पृ.क्र०/स्था./नर्सिंग/96/1393-1513 बिलासपुर दिनांक 25 मार्च 1996 एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म०प्र० भोपाल के आबंटन आदेश क्र० 9/नर्सिंग/प्रशि./3/91/8362 दिनांक 12.10.91 एवं आदेश क्र. 9/ नर्सिंग/प्रशि /3/92/311/313 दिनांक 16.04.92 एवं आदेश क्र० 9/ नर्सिंग/प्रशि./3/93/1601 दिनांक 11.05.93 के माध्यम से अनारक्षित श्रेणी में हुआ है। आदेश की छायाप्रति संलग्न
- रेवा रानी बाल के विरूद्ध एक जमीन संबंधी एक शिकायत भी श्री संजय कुमार साहा के द्वारा की गई है। उस संबंध में श्रीमती रेवा रानी बाल का कथन है कि इस विवाद के लिए नायब तहसीलदार पिल्खा की कोर्ट, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की कोर्ट, न्यायालय आयुक्त सरगुजा संभाग अम्बिकापुर की कोर्ट में केस चला है। एवं न्यायालय आयुक्त सरगुजा संभाग के पारित आदेश दिनांक 20.12.2021 रा०अ०प्र०क्र 201801960190053/अ-6/ 2017-18 में इनके पक्ष में फैसला आया है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है। आदेश की मूल प्रति जांच टीम के समक्ष इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
जिला चिकित्सा अधिकारी और मुख्य जिला चिकित्सा ने जांच में पाए सभी आरोप निराधार,,,,
विषयः- संदर्भ:- कूटरचित दस्तावेज के आधार पर छल कपट करते हुए स्टॉफ नर्स की नौकरी प्राप्त करने के संबंध में शिकायत । आपके कार्यालय, का आदेश क्रमांक /858/शिकायत/2023 अम्बिकापुर, दिनांक 23.11.2023
उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि संदर्भित पत्र के द्वारा आवेदक संजय कुमार साहा आ० स्व मनोरजन निवासी संजयनगर तह० लटोरी के द्वारा श्रीमती रेवा रानी बाल आ० नंदकुमार बाल, ग्राम संयजनगर, पोस्ट अजबनगर, जिला सूरजपुर के विरूद्ध कुटरचित दस्तावेज के आधार पर छल कपट करते हुए स्टॉफ नर्स की नौकरी प्राप्त करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है।
उक्त तारतम्य में लेख है, कि इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/8717/स्था0/2023 सूरजपुर,
दिनांक 14.09.2023 के तहत् संबंधित जांच हेतु टीम गठित कर जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था। जिस पर जांच कर गठित टीम द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जांच के दौरान श्रीमती रेवा रानी बाल के द्वारा हायर सेकेण्डरी की अंकसूची की मूल प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें जन्मतिथी में कोई ओवरराइटिंग नही है। उपरोक्त बयानों और शिकायत से यह प्रतीत होता है, कि संजय कुमार साहा के द्वारा दस्तावेजों में ओवरराइटिंग कर श्रीमती रेवा रानी बाल आ० नंदकुमार बाल, ग्राम संयजनगर, पोस्ट अजबनगर के विरूद्ध शिकायत किया गया है। श्रीमती रेवा रानी बाल की सर्विस बुक में इनकी जाति हिन्दू (नमोसूद्र) उसके आगे SC लिखा है परन्तु इन्हें नौकरी में आरक्षण का लाभ प्रदाय नही नही हुआ है। कार्यालय में
उपलब्ध दस्तावेजों में श्रीमती रेवा रानी बाल की नियुक्ति अनारक्षित वर्ग में होना दर्शाया गया है।
अतः श्रीमती रेवा रानी बाल के उपर लगाये गये सभी आरोप निराधर है। जानकारी आपकी ओर सादर संप्रेषित है।
वहीं अनावेदक के द्वारा फर्जी तरीके से थाना जयनगर एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी सूरजपुर को आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं आवेदिका को परेशान करने की नियत व आवेदिका की छवि धुमिल करने के नियत से फर्जी आवेदन प्रस्तुत कर आवेदिका को मानसिक एवं शारीरिक कष्ट पहुंचाया गया है,जिस कारण अनावेदक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए आवेदिका ने लिखित में पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपा है।